a
Copyright Hindustan Media Diary
निजी नर्सिंग होम की मनमानी पर लगेगी रोक, प्रदर्शित करनी होगी रेट लिस्ट:- आयुक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा-वार्ड स्वास्थ्य अधिकारी निलंबित, 3 को कारण बताओ नोटिस!-"तानसेन संगीत समारोह" 15 से 19 दिसम्बर तक!-मुख्यमंत्री की यात्रा निवेश का नया युग शुरू करेगी :- उपमुख्यमंत्री-IAS एवं IPS आधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी!-कलेक्टर ने रासुका लगाकर तीन महीने के लिए जेल भेजनें के आदेश!-जर्मन की कम्पनी करेगी मध्यप्रदेश में 100करोड़ का निवेश, सेकड़ो युवाओं को मिलेगा रोजगार!-अपने पूर्व आदेश को निरस्त कर किया नयसंचालनालय स्वास्थ सेवाएं ने!-17 किसानों पर अर्थदण्ड, कलेक्टर के निर्देश के बाद भी जलाई पराली!-मंत्रालय में शासकीय सेवकों के तबादले, देखें सूची?
Homeअंचलग्वालियरकलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के दिए निर्देश, दीपावली पर पटाखों के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के दिए निर्देश, दीपावली पर पटाखों के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के दिए निर्देश, दीपावली पर पटाखों के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी।

ग्वालियर:-  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर दीपावली पर धारा 144 के साथ ही जनसामान्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पटाखों के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि, नगर निगम सीमा में केवल ग्रीन केकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति रहेगी। शेष सभी प्रकार के फटाखों के विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment