a
Copyright Hindustan Media Diary
अनियमितता एवं गंभीर लापरवाही के चलते 4 इंजिनियर निलंबित!-सिविल सर्जन को हटाने के लिए कलेक्टर ने लिखा स्वास्थ्य आयुक्त को पत्र!-प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग की व्यवस्था के साथ आरव्हीसीएफ सेंटर शुरू!-निगमायुक्त ने कार्य व्यवस्था के चलते कर्मचारियों/आधिकारियों के मध्य किया कार्य विभाजन!-राज्य पुलिस सेवा के आधिकारियों के तबादले!-सहायक यंत्री का एक माह का वेतन राजसात करने के लिए नोटिस जारी!-अनियमितता, लापरवाही और उदासीनता बरतने पर चिकित्सा अधिकारी निलंबित!-IPS आधिकारियों के तबादले, देखें सूची?-अब क्षेत्रीय कार्यालयों में बनेंगे आयुष्मान कार्ड :- निगमायुक्त-स्वास्थ्य विभाग पर कलेक्टर की नाराजगी, डीएचओ एवं अकाउंटेंट को नोटिस के साथ सिविल सर्जन का प्रतिवेदन भोपाल भेजनें के निर्देश!
Homeइंदौरआचार संहिता का उल्लघंन, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी;- व्यय प्रेक्षक ने दिए एफ.आई.आर दर्ज कराए जाने के निर्देश।

आचार संहिता का उल्लघंन, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी;- व्यय प्रेक्षक ने दिए एफ.आई.आर दर्ज कराए जाने के निर्देश।

आचार संहिता का उल्लघंन, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी;- व्यय प्रेक्षक ने दिए एफ.आई.आर दर्ज कराए जाने के निर्देश।

इन्दौर:-  विधानसभा क्षेत्र सांवेर में बगैर अनुमति के वाहनों का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिये करने तथा आचार संहित उल्लंघन के मामले में श्री जीतेन्द्र पटवारी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। श्री पटवारी को अपना स्पष्टीकरण रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। जवाब नहीं देने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
सांवेर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि व्यय लेखा प्रेक्षक ने वाहनों के अनाधिकृत उपयोग किये जाने के संबंध में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये है। नोटिस में बताया गया है कि ग्राम पिवड़ाय में कांग्रेस अभ्यर्थी के प्रचार के दौरान वाहन एम.पी. O9 सीयू 7222 पजेरा एवं वाहन कमांक एम.पी. 04 सीडी 4435 टोयोटा (फारच्यूनर) का उपयोग श्री जीतेन्द्र पटवारी द्वारा अभ्यर्थी के प्रचार हेतु आने जाने में किया जा रहा था। उक्त दोनों वाहनों को प्रचार-प्रसार एवं आने जाने की अनुमति प्राप्त नहीं थी। वाहन का उपयोग प्रचार-प्रसार में अनाधिकृत रूप से किया जा रहा था। व्यय प्रेक्षक ने रिटर्निंग अधिकारी को एफ.आय.आर दर्ज किये जाने के निर्देश दिये है।
श्री पटवारी द्वारा उपयोग किये जा रहे दोनों वाहनों को प्रचार-प्रसार एवं आने जाने की अनुमति प्राप्त नहीं थी एवं वाहन का उपयोग प्रचार-प्रसार में अनाधिकृत रूप से किया जा रहा था। वाहन कमांक एम.पी.09 सीयू 7222 पजेरो जिसका परिवहन रजिस्ट्रेशन श्री पटवारी के नाम पर है एवं वाहन क्रमांक एम.पी. O4 सीडी 4435 अथवा एम.पी. 41 सीबी 4455 में बैठकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा था। श्री जीतेन्द्र पटवारी द्वारा अभ्यर्थी के चुनाव में किए जा रहे व्यय को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है जो आचार संहिता का उल्लंघन है। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्य में बिना सक्षम अनुमति के इन वाहनों का अनाधिकृत रूप से उपयोग किए जाने के कारण आदर्श आचरण संहिता का उल्लघंन होने से प्राथमिकी दर्ज कराने तथा वाहनों को चुनाव अवधि तक जप्त करने हेतु विधिक कार्यवाही की जायेगी। श्री पटवारी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment