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Homeअंचलरियल स्टेट में बूम जरूरी, प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में अब 2 प्रतिशत सेस की छूट:- मुख्यमंत्री

रियल स्टेट में बूम जरूरी, प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में अब 2 प्रतिशत सेस की छूट:- मुख्यमंत्री

रियल स्टेट में बूम जरूरी, प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में अब 2 प्रतिशत सेस की छूट:- मुख्यमंत्री

ग्वालियर:-  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय में जानकारी दी कि कोविड-19 की वजह से व्यापक पैमाने पर आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। रियल स्टेट सेक्टर पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप प्रापर्टी खरीदने, बेचने के इच्छुक नागरिक भी विपरीत स्थितियों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर 3 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत सेस देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर व्यक्ति का, परिवार का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जहां वो अपने परिवार के साथ सुख से रह सके। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियाँ लॉकडाउन की वजह से लगभग समाप्त हो गई थीं। रियल स्टेट व्यवसाय पर भी इससे विपरीत प्रभाव पड़ा था। लोगों की वित्तीय क्षमताएं सीमित हो जाने के कारण संपत्तियों का क्रय-विक्रय भी प्रभावित हुआ है। अब यह आवश्यक हो गया है कि आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ें और रियल स्टेट क्षेत्र में भी कैसे बूम आए, इसकी चिंता करनी होगी। इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीदी ब्रिकी पर स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट सेस में मिलेगी। अभी यह छूट 31 दिसम्बर 2020 तक लागू रहेगी।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से लोग अपना मकान आसानी से खरीद सकेंगे, कारोबार में तेजी आएगी और रियल स्टेट में कामकाज को गति मिलेगी। इसी सिलसिले में अन्य आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।

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