असहयोगात्मक रवैया अपनाने पर कारण बताओ नोटिस।
मुरैना:- प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के अनुसूचित जनजाति वनाधिकार अधिनियम 2000 के तहत पात्र हितग्राहियों को वनभूमि पर पट्टा प्रदाय किया जाना है। इस कार्य में वन परिक्षेत्र अधिकारी सबलगढ़ श्रीमती सुमन खरे ने असहयोगात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। पूर्व के व्यक्तिगत दावे ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति पर लंबित है। इस संबंध में कलेक्टर ने 15 जुलाई को जिला वनमंडलाधिकारी मुरैना द्वारा 56 पीओआर स्वीकृत किये जाने के बावजूद भी दावा की स्वीकृति किये जाने में सहयोग नहीं किया जा रहा है। यह सब शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित करता है। इस कारण चंबल कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने वन परिक्षेत्र अधिकारी श्रीमती सुमन खरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस का जबाव समय-सीमा में उपलब्ध न होने पर संबंधित के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाही की जावेगी।