सहायक संचालक एवं सीएमओ को दिया कारण बताओ नोटिस।
श्योपुर:- चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने श्योपुर जिले में पदस्थ सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग श्री अरविन्द वर्मा को अपने पदीय कर्तव्यो के निवर्हन में लापरवाही बरतने पर मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1)(2) व (3) का स्पष्ट उल्लघन करने पर से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
वहीं श्योपुर जिले के नगर परिषद बडौदा में पदस्थ्य मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री ताराचंद धूलिया को अपने पदीय कर्तव्यो के निवर्हन में लापरवाही बरतने पर मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 (1)(2) व (3) का स्पष्ट उल्लघन करने पर से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
कारण का सूचना का जवाब 15 दिवस के अंन्दर देने को कहा है। जवाब नही देने पर मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 10 (4) के तहत दो वार्षिक वेतनवृद्धि असंचीय प्रभाव से रोक जाने की लघुशास्ति अधिरोपित की जावेगी। साथ ही नियत अवधि में उत्तर प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है। आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में विधिवत आदेश पारित कर दिया जावेगा।