धारा 144 में आंशिक संशोधन, क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा देखें।
ग्वालियर:- कोरोना महामारी से निपटने के लिए चल रहे लॉकडाउन में आज ग्वालियर अपर जिला मजिस्ट्रेट किशोर कान्याल ने धारा 144 में कुछ संशोधन किया है जिसके चलते 1 अगस्त से 3 अगस्त तक निषेधाज्ञा में आंशिक तौर पर जोर देते हुए कहा है कि विगत कई दिनों से लगातार कोरोंना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है जिसके चलते जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं कि जिले में क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा देखें।