मदिरा दुकानें सुबह 7 से रात्रि 9 बजे तक खुलेगी।
सागर:- भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार वाणिज्यकर भोपाल द्वारा 01 जून से मदिरा एवं भांग दुकानों के खुलने का समय प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक निर्धारित किया गया है। कलेक्टर श्री दीपक सिंह द्वारा जिले में संचालित समस्त 72 देशी एवं 32 विदेशी मदिरा एवं 1 भांग/भांगघोंट दुकान तथा वाइन रिटेल आउटलेट को सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक (14 घण्टे) खोले जाने की अनुमति आगामी आदेश तक निम्न शर्तों के अंतर्गत दी गई हैं।
मदिरा दुकानों के सामने 2 गज के फासले पर गोल घेरे के निशान बनाये जाये ताकि दो उपभोक्ता के मध्य एक दूसरे से पर्याप्त दूरी सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। मदिरा दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों को हाईजिन की दृष्टि से जागरूक करें तथा स्वयं सेनेटाईज होकर मास्क एवं दास्तानों का उपयोग कर डयूटी करें और उपभोक्ताओं को जागरूक करें। मदिरा दुकानों के सामने भीड़ एकत्रित न हो एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इक्ट्ठे न हो एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से किया जाये।
उपरोक्त आदेश की अवहेलना की दशा में संबंधित के विरूद्व नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश का कठोरता से पालन किया जाये।