पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर 9 शस्त्र लायसेंस निलंबित।
ग्वालियर:- ग्वालियर जिला मजिस्ट्रेट श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-17(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक ग्वालियर की अनुशंसा पर 9 शस्त्र लायसेंसधारियों पर विभिन्न धाराओं में दर्ज प्रकरण एवं शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना को देखते हुए आपराधिक प्रकरणों के निराकरण होने तक की अवधि के लिये तत्काल प्रभाव से शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए हैं। शस्त्र लायसेंसधारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने शस्त्र मय आर्म्स एवं एम्युनेशन सहित संबंधित थाने में तत्काल विधिवत रूप से जमा कराएं।
जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा निलंबित किए गए लायसेंसियों में लायसेंसी रणवीर रावत पुत्र बैजनाथ रावत निवासी ग्राम रणबीर रावत का पुरा ताल के पास हिम्मतगढ़ पनिहार, लायसेंसी उदल सिंह रावत पुत्र रामभरोसे रावत निवासी ग्राम रावत बनबारी पनिहार थाना और लायसेंसी सरमन सिंह पुत्र छत्रपाल रावत निवासी ग्राम रावत बनबारी थाना पनिहार का शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इसी प्रकार लायसेंसी सपनराव धायगोडे पुत्र अशोकराव धायगोड निवासी 51-न्यू नेहरू कॉलोनी ठाठीपुर हाल फ्लैट नं.-401 शिवा मेंशन अमरकंटक इन्क्लेव थाना ग्वालियर, लायसेंसी महेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र बलवंत सिंह गुर्जर निवासी ग्राम बागवई थाना भितरवार, लायसेंसी निरंजन कुशवाह पुत्र छोटेलाल कुशवाह निवासी अडूपुरा थाना बिजौली, लायसेंसी निसार हुसैन उर्फ पप्पू पुत्र इस्माइल हुसैन उर्फ लल्ला निवासी ग्राम सिगोरा थाना पुरानी छावनी, लायसेंसी राजेश शर्मा पुत्र दरबारीलाल शर्मा निवासी ग्राम पारसेन, लायसेंसी राजाराम गुर्जर पुत्र स्व. शंकर सिंह निवासी ग्राम पावठा थाना पनिहार का लायसेंस आपराधिक प्रकरणों के निराकरण होने तक की अवधि के लिये निलंबित कर दिया गया है। संबंधित लायसेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपना शस्त्र एवं आर्म्स संबंधित थाने में अविलम्ब जमा करें।