बगैर मास्क के निकले तो होगी पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत कार्यवाही।
भोपाल:- मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से बाहर बगैर मास्क के निकलता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।