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Homeभोपालसेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को संविदा नियुक्त के निर्देश।

सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को संविदा नियुक्त के निर्देश।

सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों को संविदा नियुक्त के निर्देश।

भोपाल:-  मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के विरूद्ध संचालित अभियान में शासकीय विभागों तथा उनके अंतर्गत गठित निगम, मण्डल, सार्वजनिक उपक्रर्मो एवं स्थानीय निकायों के अधिकारी-कर्मचारी 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे है, तथा उनका इस अभियान में रहना वांछित है। ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों को तीन माह की संविदा नियुक्ति पर रखने का अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है।
इसके साथ ही वर्ग-तीन एवं वर्ग-चार के शासकीय कर्मचारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति उनके तिल प्रमुख द्वारा दी जाएगी। सार्वजनिक उपक्रर्मो एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को ऐसी संविदा नियुक्ति उनके मुख्य कार्यपालन अधिकारी दे सकते है। नियुक्ति  देने के पूर्व जिला कलेक्टर से प्रमाणीकरण करवाना आवश्यक होगा, कि यह कोविड-19 में कार्यरत कर्मचारी है, तथा इनकी सेवाएं आवश्यक है। साथ ही 31 मार्च 2020 केा सेवानिवृत्त हो रहे वर्ग-2 के अधिकारियों को तीन माह की संविदा नियुक्ति संभागीय आयुक्त द्वारा की जाएगी। ऐसी नियुक्ति के पूर्व जिला कलेक्टर से प्रमाणीकरण करवाना आवश्यक होगा, कि यह अधिकारी कोविड-19 में कार्यरत है, तथा इनकी सेवाएं आवश्यक है।
कोविड-19 के विरूद्ध चल रहे इस अभियान में वर्ग-1 के शासकीय अधिकारियों को तीन माह की संविदा नियुक्ति विभागीय प्रमुख से प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन स्तर पर संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही गृह विभाग के अंतर्गत कोविड-19 के विरूद्ध चल रहे अभियान में कार्यरत वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पुलिस कर्मियों को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा एवं प्रमाणीकरण पर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा संविदा नियुक्ति दी जा सकती है। साथ ही वर्ग-2 के पुलिस अधिकारियों को कोविड-19 के विरूद्ध अभियान में कार्यरत होने का प्रमाणीकरण एवं अनुशंसा संबंधित जोन के पुलिस महानिरीक्षक से प्राप्त होने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक द्वारा दी जा सकती है। तीन माह की संविदा नियुक्ति प्राप्त करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उक्त कार्यवाही को 07 अप्रैल 2020 तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

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