30 जून तक वैध माने जाएंगे वाहनों के दस्तावेज।
नई दिल्ली:- देश में करोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लाॅकडाउन के चलते गाड़ियों के दस्तावेज नवीनीकरण नहीं करा पाने वालों के लिए राहत भरी खबर है, कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइन जारी कर कहा है कि मोटरयान कानून 1988 एवं केंद्रीय मोटरयान कानून 1989 के तहत गाड़ी के समस्त दस्तावेज जो कि फरवरी से 30 जून के बीच खत्म हो रहे हैं। उनकी वैधता को अब 30 जून 2020 तक माना जाए।
आदेश में कहा गया है कि कोरोना के चलते ऑफिस नहीं खुल रहे हैं इसलिए वाहन चालक एवं वाहन मालिकों को दस्तावेज नवीनीकरण कराने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वाहन मालिकों एवं ट्रांसपोर्टरों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं कि दस्तावेजों की वैधता के लिए किसी को परेशान न किया जाए।