थाना प्रभारी की पत्नी की मौत, 8लाख रुपए देने महेश्वरी नर्सिंग होम:- कंजूमर फोरम
ग्वालियर:- जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ग्वालियर के अध्यक्ष श्री ए एस तोमर एवं सदस्य आभा मिश्रा द्वारा दिनांक 16 मार्च 2020 को महेश्वरी नर्सिंग होम के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है । झांसी रोड थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी दीपक यादव उनके पुत्र ध्रुव यादव व पुत्री कुमारी नायशा यादव द्वारा अधिवक्ता मनोज उपाध्याय के माध्यम से वर्ष 2018 में फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी कि दीपक यादव की पत्नी रेनू यादव के आंचल में गठान हो गई थी उक्त गठान के संबंध में रेनू यादव महेश्वरी नर्सिंग होम के डॉक्टर वीके महेश्वरी से मिली थी वीके माहेश्वरी द्वारा चीरा लगाकर गठान निकालने के लिए दिनांक 28/05 /2016 को हॉस्पिटल में शाम 5:00 बजे भर्ती किया था मरीज की सहमति लिए बिना जनरल एनएसथीसिया देकर मरीज को बेहोश किया गया सर्जरी होने के बाद रोगी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जहां रोगी को उल्टी आई और श्वास नली में चली गई जिससे रोगी की उपचार के दौरान महेश्वरी नर्सिंग होम में मृत्यु हो गई थी ।महेश्वरी नर्सिंग होम द्वारा पड़ाव थाने पर सूचना दी गई थी कि मरीज रेनू यादव उनके यहां भर्ती थी उसको उल्टी आई और सांस नली में जाने से उसकी मृत्यु हो गई परिजनों द्वारा हंगामा किया जा रहा है इस रिपोर्ट पर मर्ग कायम किया गया था मर्ग जांच के दौरान पता चला कि महेश्वरी नर्सिंग होम में मिसी जोसेफ नाम की महिला पिछले 18 वर्षों से मात्र 12वीं पास की योग्यता के आधार पर ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट का कार्य कर रही थी, रोगी को एनेस्थीसिया डॉ कपिल अग्रवाल द्वारा दिया गया था जो ऑपरेशन के बाद चले गए जब उल्टी आई उस समय डॉक्टर कपिल अग्रवाल अथवा अन्य कोई योग्य चिकित्सक वार्ड में मौजूद नहीं था इससे उल्टी आने की स्थिति में तुरंत बचाव/ उपचार प्रदान नहीं किया गया मृत्यु होने तक निषचेतना विशेषज्ञ को नहीं बुलाया गया डॉक्टर महेश्वरी ने मरीज के सांस नली में गई उल्टी निकालने का प्रयास किया किंतु समय पर उपचार करने में असफल रहे जिससे मरीज की मृत्यु हो गई। कंज्यूमर फोरम ने शिकायतकर्ता के इन आरोपों को सत्य माना कि मिसी जोसेफ एक अयोग्य ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट थी उसके पास कोई डिग्री व डिप्लोमा नहीं था ।फोरम ने यह भी पाया कि डॉ कपिल मध्यप्रदेश में चिकित्सकीय पंजीयन कराए बिना अवैध रूप से कार्य कर रहे थे। फोरम द्वारा रोगी रेनू यादव के उपचार में अस्पताल की लापरवाही और अनुचित प्रथा का कृत्य मानते हुए ₹ 8 लाख बतौर क्षतिपूर्ति मृतिका रेनू के पति दोनों बच्चों को संयुक्त रूप से देने का आदेश प्रदान किया है। डॉ कपिल अग्रवाल ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी ₹5 लाख तक के इंश्योरेंस होने के कारण ₹5लाख की राशि इंश्योरेंस कंपनी देगी ।शेष राशि माहेष्वरी नर्सिंग होम, डॉक्टर वीके माहेश्वरी एवं डॉ कपिल अग्रवाल को देने का आदेश दिया गया है। प्रकरण व्यय के ₹3000 भी देने का आदेश दिया गया है। परिवादी दीपक यादव थाना प्रभारी की ओर से कंजूमर फोरम में पैरवी मनोज उपाध्याय एडवोकेट द्वारा की गई।