अनियमितता पाए जाने पर तीन संस्थाओं के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध।
ग्वालियर:- नापतौल विभाग के संयुक्त दल ने बाराघाटा इंडस्ट्रीयल क्षेत्र में तीन विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान अनियमिततायें पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। उप नियंत्रक नापतौल ग्वालियर ने बताया कि नापतौल विभाग के संयुक्त दल द्वारा इंडस्ट्रीयल एरिया बाराघाटा में मैसर्स अम्बिका फूड प्रोडक्ट्स संस्थान की जांच करने पर संस्थान द्वारा मैकेनिकल नापतौल उपकरणों का सत्यापन नहीं पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा-24 (33) का उल्लंघन होने पर संस्था के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। हरिराम भाटिया फ्लोर मिल (मसाला) संस्थान की जांच के दौरान प्रदर्शित किए जाने वाले अभिलेख संस्थान पर सहजगोचर स्थान पर प्रदर्शित नहीं पाए जाने पर संस्था के विरूद्ध अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मैसर्स बरून देव फूड प्रोडक्ट्स के निरीक्षण के दौरान पैकिंग का पंजीयन नहीं पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान (पैकेट में बंद वस्तुएं) नियम 2011 का उल्लंघन पाए जाने पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।