वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया 28 दिसम्बर को।
ग्वालियर:- नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया 28 दिसम्बर को दोपहर 2 बजे से कलेक्ट्रेट कार्यालय में की जायेगी। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने गुरूवार को नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण प्रक्रिया के संबंध में रिटर्निंग कमेटी की बैठक में यह जानकारी दी।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने बैठक में बताया कि वार्डों का आरक्षण मध्यप्रदेश नगर पालिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण नियम 1994 के तहत किया जायेगा। आरक्षण का आधार वर्ष 2011 की जनगणना रहेगा। ग्वालियर में 28 दिसम्बर को ग्वालियर नगर निगम के साथ-साथ जिले की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया की जायेगी।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने बैठक में सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों से कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जायेगी। पार्टी के प्रतिनिधि अगर चाहें तो अपने साथ वकीलों को भी ला सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानीय निर्वाचन में मतदान केन्द्रों को लेकर अगर कोई सुझाव हो तो जनप्रतिनिधि प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को भी कहा कि वे नगर निगम स्तर पर शीघ्र ही सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों की बैठक कर आरक्षण एवं स्थानीय निर्वाचन के संबंध में सभी प्रक्रियाओं और नियमों की जानकारी देने हेतु बैठक का आयोजन करें।