अनियमिततायें पाए जाने पर सरपंच के विरूद्ध कार्रवाई।
ग्वालियर:- जिले की जनपद पंचायत घाटीगाँव की ग्राम पंचायत मोहना के सरपंच एवं सचिव द्वारा शासकीय कार्य में अनियमितता किए जाने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा ने म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-40 के तहत सरपंच संजय मांझी को सरपंच पद से पृथक करने के साथ ही म.प्र. पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-84 के तहत प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबंधितों के विरूद्ध धारा-92 के तहत वसूली की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
ग्राम पंचायत मोहना के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध की गई शिकायतों में जांच कराए जाने पर गंभीर वित्तीय अनियमितता पाई जाने पर संबंधित सरपंच एवं सचिव से राशि वसूली का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।