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Homeअंचलग्वालियरगृह एवं परिवहन विभाग भी तत्काल सेवा के दायरे में।

गृह एवं परिवहन विभाग भी तत्काल सेवा के दायरे में।

गृह एवं परिवहन विभाग भी तत्काल सेवा के दायरे में।

ग्वालियर:-  राज्य शासन द्वारा लोक सेवा गारंटी कानून 2010 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं में से चिन्हित सेवाओं को लेकर समाधान एक दिन तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था दी गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम चरण में 13 विभागों की सेवाऐं चिन्हित की गई है। जिसमें सामान्य प्रशासन, राजस्व, सामाजिक न्याय, श्रम, महिला एवं बाल विकास, गृह एवं परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण सेवाओं को तत्काल सेवा के दायरे में लाया गया है। तत्काल सेवा प्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत चिन्हित समस्त सेवाएं जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय पर संचालित लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। लोक सेवा केन्द्रों पर समाधान 1 दिवस व्यवस्था प्रत्येक कार्य दिवस के लिए होगी, कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के लिए प्रत्येक कार्यदिवस हेतु साप्ताहिक रोस्टर तैयार किया जाएगा तथा इन अधिकारियों के लिंक अधिकारी भी प्राधिकृत किए जाएगे।

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