आयोजन की सूचना संबंधित एसडीएम एवं डीएसपी यातायात को देना होगी:- अनुराग चौधरी
ग्वालियर:- जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग चौधरी ने ग्वालियर जिले की सीमांतर्गत धार्मिक जुलूसों, चल समारोह, बारात एवं समस्त मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन एवं होटलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु इकजाई आदेश जारी किया है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग चौधरी द्वारा जारी इकजाई आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिले में सभी मैरिज गार्डन, मांगलिक भवनों, होटलों आदि में कुल क्षेत्रफल का 35 प्रतिशत वाहन पार्किंग एरिया के लिए रखा जाना आवश्यक होगा। इनमें मुख्य द्वार एवं पार्किंग द्वार भी पृथकृ-पृथक बनाने होंगे तथा पार्किंग स्थल को दर्शाने वाला साइन बोर्ड भी लगाया जाएगा। 35 प्रतिशत पार्किंग एरिया नहीं होने पर मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन, होटलों में विवाह समारोह आयोजित नहीं कर सकेंगे।
जारी आदेश में होटल, मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि पार्किंग स्थल की व्यवस्था मैरिज गार्डन, मांगलिक भवन एवं होटल आदि परिसर में ही रखी जायेगी। सार्वजनिक स्थलों एवं मार्ग पर पार्किंग न हो। इस संबंध में स्वयं के खर्चे से पर्याप्त संख्या में कम से कम तीन गार्ड भी रखे जाऐं। जो वाहनों को व्यवस्थित रूप से निर्धारित पार्किंग में पार्क करायेंगे। जिससे यातायात में व्यवधान न हो। इसके साथ पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड रखे जाने होंगे । विवाह समारोह के दौरान बारात के स्वागत का स्थान परिसर के अंदर ही निर्धारित किया जाएगा। विवाह कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान ऐसे कार्य नहीं किए जाऐं जिससे किसी प्रकार का व्यवधान पैदा हो और आम जनता को असुविधा हो या वहां ध्वनि प्रदूषण हो। धार्मिक जुलूसों, चल समारोह, बारात एवं उपरोक्त स्थलों में होने वाले कार्यक्रमों आदि के दौरान अस्त्र – शस्त्र लेकर चलने, उसका प्रदर्शन एवं हर्ष फायर करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।