फैक्ट्री बसों एवं वीडियोकोच बसों के संचालन के संबंध में निर्देश।
ग्वालियर:- फैक्ट्री बसों का संचालन गोला का मंदिर, आकाशवाणी तथा चेतकपुरी के अतिरिक्त शहर के अन्य मार्गों पर प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने सड़क सुरक्षा एवं सड़क उपभोक्ताओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-115, धारा-116 के तहत यह आदेश जारी किया है।
कलेक्टर श्री चौधरी ने इसके साथ ही ग्रांड होटल से पुराना ब्रिज पड़ाव, मानसिंह प्रतिमा से नवीन ब्रिज पड़ाव, रंगमहल गार्डन से एजी ऑफिस ब्रिज के नीचे से चेतकपुरी तिराहा, नाका चंद्रबदनी चौराहा, चिरवाई नाका, गोल पहाड़िया, बहोड़ापुर तिराहे से संचालित होने वाली ऑल इंडिया परमिट वाली वीडियोकोच बसों तथा यात्री बसों का संचालन उल्लेखित चौराहों, तिराहों से शहर के भीतर मार्ग पर प्रात: 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित किया है।
उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए फैक्ट्री बसों एवं ऑल इंडिया परमिट वाली वीडियोकोच बसों के संचालन के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के परिपालन में ही कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।