विवादित जमीन पर मंदिर बनेगा, मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अलग दी जाएगी:- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:- भारत का सबसे बड़ा विवाद अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजो की संविधान पीठ ने एकमत होते हुए अपने फैसले में कहा कि विवादित ज़मीन पर हिन्दू पक्ष का अधिकार हैं लिहाज़ा विवादित ज़मीन मंदिर बनाने के लिए हिंदुओ को दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने फैसले में ये भी आदेश दिया की मुसलमानो को भी अपनी मस्ज़िद खोनी पड़ी हैं, इसलिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन अयोध्या में दुसरी जगह केंद्र सरकार या राज्य सरकार उपलब्ध करवाए। ताकि मुस्लिम पक्ष उस जगह मस्ज़िद बना सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का समय दिया हैं। 3 महीने में सरकार मंदिर निर्माण और मस्जिद के लिए जमीन का आवंटन कराए। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े और शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया हैं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून के आधार पर लिया गया है, इसमें न किसी की जीत ओर न किसी की हार। अयोध्या में मंदिर बनेगा ओर मस्जिद के लिए दी जायेगी अलग से 5 एकड जमीने।