राम मंदिर के फैसले को लेकर भोपाल में धारा 144 लागू।
भोपाल। अयोध्या श्रीराम जन्मभूमी सपत्ति विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। इस कारण भोपाल प्रशासन तनाव में है। कलेक्टर ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। पूरे शहर को अलर्ट पर रखा गया है। शहर में आने जाने वाले वाहनों की चैकिंग शुरू हो गई है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शनिवार को भोपाल में धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कलेक्टर के आदेश के अनुसार भोपाल में अगले दो महीने तक धारा 144 लागू रहेगी। इसके साथ ही जुलूस, धरना और प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने संवेदनशील जिला होने के कारण और आगामी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 के तहत आदेश जारी किया। जिसमें समूह में लोगों के एकत्रित होकर किसी समुदाय के प्रति प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है।