विदेशी पटाखों के विक्रय पर प्रतिबंध
अशोकनगर:- भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पेट्रोलियम एण्ड एक्सक्यूसिव सेफ्टी आर्गेनाईजेशन भोपाल द्वारा विदेशी पटाखों के विक्रय, संग्रहण तथा भण्डारण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू शर्मा द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे पटाखा दुकानों का निरीक्षण करते हुए आयतित विदेशी पटाखो के विक्रय अथवा भण्डारण पाये जाने पर विस्फोटक अधिनियम 2008 के नियम 127 एवं 128 के तहत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।