a
Copyright Hindustan Media Diary
फारेस्ट रेंजरो के पदस्थापना आदेश जारी, देखें सूची?-भारतीय वन सेवा के आधिकारियों के तबादले!-अनियमितता एवं गंभीर लापरवाही के चलते 4 इंजिनियर निलंबित!-सिविल सर्जन को हटाने के लिए कलेक्टर ने लिखा स्वास्थ्य आयुक्त को पत्र!-प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग की व्यवस्था के साथ आरव्हीसीएफ सेंटर शुरू!-निगमायुक्त ने कार्य व्यवस्था के चलते कर्मचारियों/आधिकारियों के मध्य किया कार्य विभाजन!-राज्य पुलिस सेवा के आधिकारियों के तबादले!-सहायक यंत्री का एक माह का वेतन राजसात करने के लिए नोटिस जारी!-अनियमितता, लापरवाही और उदासीनता बरतने पर चिकित्सा अधिकारी निलंबित!-IPS आधिकारियों के तबादले, देखें सूची?
Homeअंचलग्वालियरजिला प्रशासन एम्बूलेंस चालकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेगा।

जिला प्रशासन एम्बूलेंस चालकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेगा।

जिला प्रशासन एम्बूलेंस चालकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेगा।

ग्वालियर:- मरीजों को गुमराह कर प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने वाले चालकों के विरूद्ध अब एफआईआर होगी। जिला प्रशासन ऐसे एम्बूलेंस चालकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करेगा। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी के निर्देशानुसार शुक्रवार को एम्बूलेंस संचालन के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। अपर कलेक्टर श्री किशोर कन्याल एवं श्री टी एन सिंह ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि सभी प्राइवेट एम्बूलेंस चालक अपनी-अपनी एम्बूलेंस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का मोबाइल नम्बर 7898026333 एवं 108 एम्बूलेंस के नोडल अधिकारी का नम्बर 8889274284 लिखवाएं, ताकि मरीज आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। और गठित टीम शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करे।
प्रशासन को यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि प्राइवेट व शासकीय एम्बूलेंस चालक कमीशन के लिए मरीजों को शासकीय अस्पताल में न लेजाकर प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं। मरीजों को यह कहकर गुमराह किया जाता है कि शासकीय अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं मिलेगा। जबकि सभी शासकीय अस्पतालों में मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है और दवाएं भी मिलती हैं। साथ ही जननी एक्सप्रेस के वाहन चालक भी यदि इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी।
बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे अस्पतालों को चिन्हित करें, जो गलत तरीके से मरीजों से अधिक पैसा वसूल रहे हैं। जिस प्रकार 108 एम्बूलेंस व जननी एक्सप्रेस एम्बूलेंस में जीपीएस लगे हैं, उसी तरह प्राइवेट एम्बूलेंस में भी जीपीएस की व्यवस्था की जाए। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर श्री दिलीप अग्रवाल को निर्देश दिए हैं कि मेडीकल स्टोर पर डॉक्टर के पर्चे के अनुसार ही ऑक्सीटोक्सिन इंजेक्शन मरीज को दिया जाए। यदि मेडीकल संचालक किसी भी व्यक्ति को यह इंजेक्शन बेचता है तो ऐसे मेडीकल स्टोर संचालक पर कार्रवाई की जायेगी।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment