संबल (नया सवेरा) योजना के हितग्राहियों का 14 अगस्त तक शतप्रतिशत सत्यापन करने के निर्देश
ग्वालियर:- प्रदेश सरकार द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से संचालित संबल (नया सवेरा) योजना के अंतर्गत पंजीकृत सभी समस्त हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन के आदेश शासन द्वारा जारी किए गए हैं। हितग्राहियों के सत्यापन का कार्य 14 अगस्त तक किया जाना है। नगर निगम ग्वालियर के समस्त जोन कार्यालयों, जनमित्र केन्द्रों तथ निगम मुख्यालय पर सत्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
नगर निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन ने नगर निगम के सभी जोनल अधिकारियों, जनमित्र केन्द्रों के प्रभारियों और नगर निगम के जन कल्याण विभाग के सभी अधिकारियों को संबल योजना के हितग्राहियों के शतप्रतिशत सत्यापन के कार्य को तत्परता से करने के निर्देश जारी किए हैं। सभी शासकीय अवकाश के दिनों में भी संबल योजना के हितग्राहियों के सत्यापन का कार्य किया जायेगा।
निगम आयुक्त श्री माकिन ने यह स्पष्ट किया है कि संबल (नया सवेरा) योजना के अंतर्गत जिन हितग्राहियों ने पूर्व में पंजीयन कराया है, वे अपने समीप के क्षेत्रीय कार्यालय, जनमित्र कार्यालय अथवा नगर निगम मुख्यालय पर अपना आधारकार्ड, समग्र आईडी, मोबाइल नम्बर एवं हितग्राही के वारिस के नाम के दस्तावेज के साथ संपर्क कर सूची में अपने नाम का सत्यापन अवश्य करा लें। 14 अगस्त के पश्चात जिन हितग्राहियों द्वारा सूची में अपने नाम का सत्यापन नहीं कराया, उनके कार्ड स्वत: ही निरस्त कर दिए जायेंगे।
निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन ने बताया कि सत्यापन न कराने पर हितग्राही को संबल योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता, अनुग्रह सहायता, बिजली बिल में सहायता के साथ ही अन्य लाभ प्राप्त नहीं हो सकेंगे। उन्होंने सभी जोनल अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में पंजीकृत हितग्राहियों को सत्यापन हेतु जानकारी दें। क्षेत्रीय पार्षदों के माध्यम से भी शतप्रतिशत सत्यापन के कार्य में सहयोग लिया जाए।
निगम आयुक्त श्री संदीप माकिन ने निगम मुख्यालय पर क्षेत्रीय अधिकारियों, जनमित्र प्रभारियों और जनकल्याण विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया है कि शासन द्वारा नया सवेरा योजना के शतप्रतिशत सत्यापन के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सत्यापन के कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने पर क्षेत्रीय कार्यालय क्र.-24 के क्षेत्राधिकारी श्री राजीव सिंघल को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। इसके साथ ही कम्प्यूटर ऑपरेटर अजय शर्मा को नया सवेरा योजना के कार्य में लापरवाही बरतने पर सेवा से पृथक करने का नोटिस जारी किया है।