मोटरयान कर एवं शास्ति की शोध्य रकम में छूट
भोपाल:- राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 2 अगस्त के पूर्व में पंजीकृत समस्त प्रवर्गो तथा आयु सीमा में मोटरयानों को मोटरयान कर एवं शास्ति की शोध्य रकम पर छूट प्रदान की गई है।
ऐसे वाहन जिन पर देय मोटरयान कर एवं शास्ति की रकम बकाया है उन्हें एक मुश्त जमा करने पर छूट प्रदाय की जाएगी। अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष पुराने रजिस्ट्रीकरणयान पर बीस प्रतिशत तथा पांच वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अनाधिकृत पुराने रजिस्ट्रीकृत यानों पर चालीस प्रतिशत, दस वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष से अनाधिकृत पुराने रजिस्ट्रीकृत यानों पर पचास प्रतिशत इसी प्रकार अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष से अधिक पुराने रजिस्ट्रीकृत यानों पर 70 प्रतिशत छूट प्रदाय की जाएगी। उपरोक्त छूट की प्राप्ति के लिए 31 मार्च 2020 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
ऐसे वाहन जो निर्माण की तारीख से बीस वर्ष पूर्ण कर चुके हो, जिसने अधिसूचना जारी होने की तारीख से विगत पांच वर्ष के भीतर अनुज्ञा पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र व बीमा ना लिया हो और ना है किसी अपराध के लिए यान के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज हुआ हो तथा वाहन स्वामी स्वेच्छा से वाहन का रजिस्ट्रीकरण निरस्त कराना चाहते हो ऐसे वाहनों पर देय मोटरयान कर शास्ति की रकम पर 90 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।