मध्यप्रदेश मोटरयान नियम में किए जाने वाले संशोधन पर दावे आपत्ति आमंत्रित।
भोपाल:- मध्यप्रदेश मोटरयान नियम में प्रस्तावित संशोधन के लिए नागरिकों से दावा – आपत्ति आमंत्रित की गई है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग ने 17 जुलाई 2019 को जारी अधिसूचना के द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 9, नियम 36 तथा नियम 77 के उपनियम (1-क) के खण्ड (चार) के उपखण्ड 1,2 तथा 3 में संशोधन किए जाने के लिए प्रारूप संशोधन जारी किया है। प्रारूप अनुसार जिसके तहत लोक सेवायान का चालक वर्दी पहनेगा। वर्दी में फ्लैप लगी दो जेब लगी नीली शर्ट या कोट तथा काली पतलून शामिल है। इसी प्रकार लोक सेवायान के परिचालक की वर्दी में नीली बुशर्ट या कोट जिस पर फ्लैप सहित दो जेब लगी हो तथा दोनों वाहों के ऊपर काले रंग से परिचालक लिखा हुआ फ्लैप लगा होगा तथा पतलून काले रंग की होगी। इस संशोधन पर ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है वह मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के भीतर आपत्ति तथा सुझाव प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग कक्ष क्रमांक ए-103, वल्लभ भवन-2 मंत्रालय भोपाल को भेज सकते हैं।