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20 वर्ष की सेवा एवं 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अक्षम कर्मचारी होंगे अनिवार्य सेवानिवृत्त

20 वर्ष की सेवा एवं 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके अक्षम कर्मचारी होंगे अनिवार्य सेवानिवृत्त

ग्वालियर:-  राज्य शासन द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके अथवा 50 वर्ष से अधिक आयु के अधिकारियों और कर्मचारियों को शासकीय अभिलेखों की समीक्षा करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्देशों के परिपालन में संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने एक समिति का गठन किया है। यह समिति 7 अगस्त को प्रात: 11 बजे मोतीमहल कार्यालय के मानसभागार में बैठक कर प्राप्त प्रस्तावों पर निर्णय लेगी।
संभागीय आयुक्त द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त होंगे। सदस्य के रूप में संयुक्त संचालक पेंशन ग्वालियर संभाग ग्वालियर तथा संबंधित विभाग के संभागीय अधिकारी सदस्य के रूप में रखे गए हैं। संभाग आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने जारी पत्र में कहा है कि सभी संभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग में शासन के दिशा-निर्देशों के पालन में प्रस्ताव तैयार कर समिति के समक्ष रखें।
उन्होंने जारी पत्र में कहा है कि शारीरिक क्षमता में कमी, ख्याति एवं कार्य क्षमता का मूल्यांकन संबंधी शासकीय सेवकों के कार्यकाल के सम्पूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया जायेगा। सम्पूर्ण सेवाकाल के अभिलेखों का समग्र मूल्यांकन अच्छा (ख) श्रेणी से कम होगा, इसके साथ ही यह भी देखा जायेगा कि शासकीय सेवक की कार्यक्षमता में गिरावट तो नहीं आ रही है। विशेषकर पिछले पाँच साल का स्तर घट तो नहीं रहा है। ऐसे कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली भी प्रस्ताव के साथ लाई जायेगी। अपनी सेवा या किसी अन्य शासकीय सेवा से संबंधित किसी भी मामले में हड़ताल का सहारा लेना और किसी भी प्रकार से उसे अभिप्रेरित करना भी प्रस्ताव का अंग रहेगा।
संभागीय आयुक्त श्री बी एम शर्मा ने सभी संभागीय अधिकारियों को लिखे पत्र में कहा है कि विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित प्रस्ताव 7 अगस्त को आयोजित बैठक में अवश्य लेकर आएं। विभागीय अधिकारी उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

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