सुरक्षा एवं सुविधा को देखते हुए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ही प्रवेश करेंगे भारी वाहन:- कलेक्टर
ग्वालियर:- ग्वालियर जिले में वाहनों के बढ़ते हुए दवाब के कारण सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने वाहनों के रूट निर्धारित करते हुए व्यवसायिक माल वाहनों के ग्वालियर शहर में बाह्य मार्गों से शहर के भीतरी मार्गों पर संचालन प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकरी श्री अनुराग चौधरी ने मालनपुर से धर्मवीर पेट्रोल पम्प, महाराजपुरा औद्योगिक क्षेत्र तक उद्योगों के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री हटाने के आदेश भी जारी किए हैं। श्री अनुराग चौधरी ने अपने आदेश में कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में चेम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के पालन में महाराजपुरा औद्योगिक क्षेत्र, तानसेन नगर/बिरलानगर एवं गिरवाई औद्योगिक क्षेत्र में ट्रकों के आवागमन संबंधी मांगों पर चर्चा के दौरान दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक धर्मवीर पेट्रोल पंप महाराजपुरा औद्योगिक क्षेत्र तक उद्योगों के लिए दोपहर 2 से 5 बजे तक नो एंट्री खोलने का निर्णय लिया गया था।