चिकित्सकों एवं अस्पताल संचालकों को आवश्यक निर्देश
भोपाल:- मध्यप्रदेश नर्सिग होम एक्ट तथा संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशों के अनुसार बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति/पंजीयन के प्रायवेट प्रेक्टिस न करें न ही अस्तपताल संचालित करें। पैथॉलाजी लेब भी ऐसे चिकित्सक द्वारा संचालित की जायेगी जो एम डी होगें। निरीक्षण के दौरान शासन के नियमों/निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित चिकित्सक/अस्पताल संचालक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होगें। साथ ही निजी चिकित्सकों/अस्पताल संचालकों से भी कहा है कि वे एक्ट के अंतर्गत पंजीयन की एक प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में अविलंब प्रस्तुत करें।