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Homeअंचलदोपहर 12 से 4 बजे तक पशु चलित वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

दोपहर 12 से 4 बजे तक पशु चलित वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

दोपहर 12 से 4 बजे तक पशु चलित वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध

ग्वालियर:- भीषण गर्मी की स्थिति में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो रहा है। दोपहर के समय तापमान अधिक रहता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे के बीच पशु चलित वाहनों पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
इस समय पशु चलित वाहनों का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह आदेश 15 जुलाई तक प्रभावशील रहेगा।
दोपहर के समय तापमान अधिक होने से पशुओं पर सामान रखकर या सवारी कर उपयोग करने से अथवा पशुओं को तांगे, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊँटगाड़ी, खच्चरगाड़ी तथा टट्टू एवं गधे पर वजन ढ़ोने के लिये उपयोग करने से पशु हानि एवं आर्थिक क्षति हो सकती है। इसलिए दोपहर में पशु चलित वाहनों का उपयोग न करें। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस अधिनियम के तहत यदि प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।

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