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निर्वाचन कार्य में वाहन उपलब्ध न कराने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध कार्रवाई

निर्वाचन कार्य में वाहन उपलब्ध न कराने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध कार्रवाई

ग्वालियर:-  लोकसभा निर्वाचन-2019 के लिए मतदान दल, सेक्टर मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। मतदान अमला सौंपे गए दायित्वों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। इसी उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी ने वाहनों का अधिग्रहण किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 8 मई से 12 मई तक के लिए वाहनों को अधिग्रहित किया गया है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी डॉ. एम पी सिंह ने बताया है कि वाहन स्वामियों द्वारा अलग-अलग कारण बताकर निर्वाचन कार्य के लिए वाहन उपलब्ध कराने में देरी की जा रही है। कहीं-कहीं ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए निर्वाचन कार्य में वाहन उपलब्ध न कराने वाले वाहन स्वामियों को जारी अनुज्ञा पत्र 9 मई से निलंबित कर दिए गए हैं। निलंबन अवधि मे यदि वाहन संचालित होता पाया जायेगा तो बिना परमिट वाहन संचालन किए जाने का प्रकरण दर्ज किया जायेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-167 के अंतर्गत वाहन स्वामी के विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई जायेगी।

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