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आरटीई के तहत मिलेगा स्कूलों में प्रवेश

आरटीई के तहत मिलेगा स्कूलों में प्रवेश

ग्वालियर:-  शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। आरटीई के तहत जरूरतमंद बच्चे अच्छे स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए इन स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। सत्र 2019-20 के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जायेंगे।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश दिए हैं कि कमजोर व वंचित समूह के बच्चे गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए बच्चों का स्कूलों में एडमिशन होना चाहिए। बच्चों के अभिभावकों को भी जानकारी दी जाए, ताकि वे समय पर अपना आवेदन कर सकें। उन्होंने कहा है कि स्टेशन, बस स्टेण्ड आदि पर घूमने वाले एवं भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। गरीब तबके के बच्चों के अभिभावकों तक जानकारी पहुँचाई जाए और उन्हें जागरूक किया जाए, ताकि प्रतिभाशाली बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें।
जिला परियोजना समन्वयक ने बताया है कि बच्चों के पालकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक जिस ग्राम या वार्ड का निवासी है, उसके निकटतम संकुल केन्द्र में उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। संकुल प्रभारी द्वारा पात्र पाए जाने पर आवेदक को पात्र अंकित किया जायेगा। सत्यापन की प्रक्रिया के उपरांत पोर्टल पर आवेदनों की प्रतिदिन एंट्री की जायेगी। पात्र पाए गए बच्चों को ऑनलाइन लौटरी के माध्यम से सम्मिलित किया जायेगा। इसमें नर्सरी केजी-1, केजी-2 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु तीन से पाँच वर्ष, कक्षा-1 में प्रवेश के लिए कम से कम पाँच वर्ष से अधिक अथवा 5 -7 वर्ष की उम्र होना चाहिए। आयु की गणना 16 जून 2019 की स्थिति में की जायेगी।
आवेदकों की मदद के लिए मिस्डकॉल नम्बर भी जारी
इच्छुक आवेदक आरटीई के तहत अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों की मदद के लिए एक मिस्डकॉल नम्बर भी जारी किया जा रहा है। आवेदक 01139589100 पर मिस्डकॉल कर सकते हैं। आवेदकों को फोन करके चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

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