13 जुलाई को लगेगी नेशनल लोक अदालत
ग्वालियर:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक सेवा समिति ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति अथवा को-चेयरमेन न्यायमूर्ति श्री संजय यादव के मार्गदर्शन में 13 जुलाई को उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव श्री एन के सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों को लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
विधिक सहायता अधिकारी ने बताया है कि लोक अदालत में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउंस प्रकरण, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना क्लेम अपील, श्रम प्रकरण, विद्युत एवं जल बिल, वैवाहिक प्रकरण, भू-अधिग्रहण, सर्विस व सेवानिवृत्ति संबंधी याचिका, सिविल एवं राजस्व सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में पक्षकार पूर्व में अदा की गई कोर्ट फीस वापस पाने का हकदार होगा। जो पक्षकार उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में लंबित प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वह अपनी सहमति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायलय विधिक सेवा समिति के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।