क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर ले जाने पर होगी सख्त कार्रवाई:- एम पी सिंह सिकरवार
ग्वालियर:- जिले में स्कूली बच्चों को लाने-लेजाने के लिए ऑटो व मारूति वैन का उपयोग किया जा रहा है। उनमें निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाकर ले जाया जा रहा है। इसके विरूद्ध परिवहन विभाग एवं पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिले के शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में बच्चों को स्कूल लाने-लेजाने के लिए वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। स्कूली वाहनों के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गाइडलाईन जारी की गई है, परंतु स्कूलों द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता है। इसलिए टीम द्वारा लगातार निरीक्षण कर कार्रवाई भी हो रही है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एम पी सिंह ने बताया है कि स्कूली बच्चों के परिवहन में लगे मारूति वैन मोटरयान अधिनियम के तहत स्कूल बस की श्रेणी में नहीं आते हैं और स्कूली बच्चों को लाने-लेजाने के लिए इन्हें परिवहन कार्यालय द्वारा परमिट भी नहीं दिया जाता है। इसलिए बिना वैध परमिट के स्कूली बच्चों को लाने-लेजाने के लिए लगे मारूति वैन को अवैध घोषित किया गया है।
साथ ही तीन पहिया ऑटो में भी नियम के विरूद्ध पाँच से अधिक बच्चे बैठे मिल जाते हैं। यदि टीम द्वारा कार्रवाई के समय ऑटो में पाँच से अधिक बच्चे दिखाई देते हैं तो चालक का लायसेंस एवं ऑटो का परमिट निरस्त करने की कार्रवाई होगी। स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नियम विरूद्ध काम होने पर चालक को जारी लायसेंस एवं संबंधित वाहन का पंजीयन भी निलंबित या निरस्त करने की कड़ी कार्रवाई विभाग द्वारा की जायेगी। इसमें वाहन स्वामी के विरूद्ध भी न्यायालय में प्रकरण पेश किया जायेगा।