मतदान पर्ची के साथ पहचान का दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी
ग्वालियर:- लोकसभा निर्वाचन-2019 में मतदान के लिए मतदाता पर्ची के साथ ही पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को घोषित किया है। मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र में से एक को दिखाना अनिवार्य किया गया है। मतदाता पर्ची से मतदान केन्द्र एवं मतदाता का क्रमांक आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने बताया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को घोषित किया गया है। मतदान के समय मतदाता के पास मतदाता परिचय पत्र न होने की स्थिति में पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, राज्य एवं केन्द्र के लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधारकार्ड वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य किए जायेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने बताया है कि मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदाता पहचान पत्र अथवा वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। सभी मतदाता मतदान के समय मतदाता परिचय पत्र अथवा वैकल्पिक पहचान पत्र अवश्य लेकर मतदान केन्द्र पहुँचें और अपने मताधिकार का उपयोग करें।