अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई
ग्वालियर:- अवैध रेत खनन के विरूद्ध जिला प्रशासन सतर्क है। अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने ग्राम बिजकपुर की ग्राम बिजकपुर में संचालित रेत खदान में खनन पर रोक लगा दी है। खदान में राजस्व अमले द्वारा सीमांकन होने तक खनन पर रोक रहेगी।
ग्राम बिजकपुर में ठेकेदार मैसर्स वेदांश मिनरल्स रिसोर्सज में भागीदार प्रशांत दुबे पुत्र श्री रमेशचंद्र दुबे द्वारा खदान संचालित की जा रही है। स्वीकृत रेत खदान में रेत नहीं है। इसके बाबजूद रेत खनन करने वालों द्वारा बिजकपुर घाट की रॉयल्टी की रसीद प्रदान की जा रही है। इस संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच के लिए खनिज निरीक्षक को निर्देशित किया गया। खनिज निरीक्षक ने जब निरीक्षण किया तो खदान में कोई शाइन बोर्ड नहीं लगा है, न ही मुनारे बने हैं। खदान के अधिकांश भागों में पानी एवं पत्थर दिखाई दे रहे हैं एवं कुछ हिस्से में गेहूँ की फसल खड़ी है। यह नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसलिए कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने मध्यप्रदेश गौंण खनिज नियम 1996 के तहत आदेश जारी कर खनन एवं भण्डारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र पर भण्डारण एवं परिवहन पर रोक लगा दी है। यदि ठेकेदार द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो ठेका निरस्त करने की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जायेगी।
अवैध परिवहन करने वाले 60 वाहनों के विरूद्ध कार्रवाई
जिला खनिज अधिकारी ने बताया है कि जिले में अवैध परिवहन करते हुए पाए गए 60 वाहनों के विरूद्ध टीम ने कार्रवाई की है। खनिज विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 लाख रूपए का अर्थदण्ड लगाया गया और जुर्माने की राशि को खनिज मद में जमा कराकर ही वाहनों को मुक्त किया गया है।