नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक अतिरिक्त फोटो देना होगा
ग्वालियर:- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक अतिरिक्त फोटो देना होगा। इस फोटो का उपयोग ई.व्ही.एम. में उपयोग होने वाले मतपत्र में किया जायेगा।
यदि नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा अतिरिक्त फोटो नहीं दिया जाता है, तो नाम निर्देशन-पत्र में लगाये गये फोटो को स्कैन कर मतपत्र में मुद्रित किया जायेगा।