संपत्ति विरूपण पर प्रभावी कार्रवाई के लिए आदेश जारी
ग्वालियर:- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति का विरूपण होने पर संबंधित के विरूद्ध दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा निजी भवनों पर भी भवन स्वामी की अनुमति के बिना प्रचार सामग्री नहीं लगाई जा सकेगी। निजी भवनों पर भवन स्वामी की लिखित सहमति एवं नगर निगम की अनापत्ति प्राप्त करने के बाद ही झंडे, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स बोर्ड आदि भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि झंडे, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स बोर्ड पर ऐसा कुछ भी आपत्तिजनक न लिखा जाए, जिससे विभिन्न समुदायों में असंतोष उत्पन्न हो और यदि किसी भी शासकीय-अशासकीय सम्पत्ति को संबंधित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के बिना विरूपित किया जाता है तो इसकी सूचना थाने में दी जाए। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 एवं मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत दण्डनीय अपराध होगा।
संपत्ति विरूपण की कार्रवाई के लिए अधिकारियो का दल गठित
किसी भी शासकीय विरूपित संपत्ति को पुन: मूल स्वरूप में लाने के लिए नगर निगम क्षेत्र एवं राजस्व अनुविभाग ग्वालियर, डबरा एवं भितरवार में अधिकारियों का दल गठित किया गया है। जिसमें संबंधित अनुभाग का एसडीएम, सीएसपी या अनुभाग अधिकारी पुलिस, बीएसएनएल के क्षेत्रीय एसडीओ, मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के सहायक यंत्री, नगर निगम अथवा नगर पालिका के अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री एवं संबंधित क्षेत्र के जनपद सीईओ को रखा गया है। यह दल संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे।