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लोक अदालत ने पीड़ित पक्षकारों को दिलाया एक करोड़ 54 लाख 27 हजार रूपए का अतिरिक्त क्षतिधन

लोक अदालत ने पीड़ित पक्षकारों को दिलाया एक करोड़ 54 लाख 27 हजार रूपए का अतिरिक्त क्षतिधन

ग्वालियर:-  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एस के सेठ, मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में शनिवार 9 मार्च को म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव प्रशासनिक न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।
इस लोक अदालत में माननीय न्यायाधिपति श्री संजय यादव एवं न्यायाधिपति श्री एस ए धर्माधिकारी एवं श्री एन पी द्विवेदी सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक एवं श्री के एन गुप्ता सीनियर एडवोकेट, माननीय न्यायाधिपति श्री जी एस अहलूवालिया एवं श्री के बी चतुर्वेदी तथा माननीय न्यायाधिपति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव एवं श्री जे डी सूर्यवंशी सीनियर एडवोकेट की खण्डपीठ के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर 113 मोटर दुर्घटना क्लेम अपील, 82 कन्टेम्प्ट पिटीशन, 1 क्रिमिनल अपील, 3 क्रिमिनल रिवीजन, 1 प्रथम अपील, 2 द्वितीय अपील, 5 एमसीसी, 2 एमसीआरसी, 1 एमपी, 2 रिव्यू पिटीशन, 38 डब्ल्यूपी प्रकरण सहित कुल 250 प्रकरणों का निराकरण किया गया। मोटर दुर्घटना क्लेम अपील प्रकरणों में पीड़ित पक्षकारों को एक करोड़ 54 लाख 27 हजार रूपए की राशि अतिरिक्त क्षतिधन के रूप में प्राप्त हुई।
एक प्रकरण जिसमें मृतक दीपक उर्फ दीपू निवासी जौरा अपने साथी सुनील कढेरा के साथ दवाई लेने बाजार जा रहा था, तभी पचबीघा चौराहे पर मोटर साईकिल क्रमांक-एमपी-06 एमजे 8279 का चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर आया और दीपक उर्फ दीपू को टक्कर मार दी। जिससे उसको सिर में गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की लोक अदालत में एमएसीटी मुरैना द्वारा मृतक के वारिसान को दिलाए गए क्षतिधन में एक लाख 70 हजार रूपए की वृद्धि की गई।

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