दिव्यांग यात्रियों को बसों में मिलें जरूरी सुविधाएं:- एम पी सिंह
ग्वालियर:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांग यात्रियों को वाहनों में विशेष सुविधाएं देने का उल्लेख है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एमपी सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि समस्त यात्री वाहनों के लिए जारी किए जाने वाले स्थायी या अस्थायी अनुज्ञा पत्रों में मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शर्तों का उल्लेख किया जाएगा। उन्होंने 10 मार्च तक वाहनों में जरूरी व्यवस्थाएं कराने के निर्देश दिए हैं। नवीन पंजीयन, उपयोक्तता प्रमाण पत्र जारी करने एवं नवीनीकरण करते समय भी यह देखा जाएगा कि वाहन स्वामी ने अपने वाहन में दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सुविधाएं की है।
जारी आदेश के अनुसार सभी वाहन स्वामी अपने यात्री वाहनो के दरवाजा पर पर्याप्त हैंडल्स एवं फोडिंग सीढी या रैंप इस प्रकार से लगवाएं जिन्हें पकडकर दिव्यांग यात्री वाहन में प्रवेश कर सकें। यात्री वाहनों में कम से कम 5 सीटें दिव्यांग यात्रियों के लिए प्रवेश या निर्गम द्वार के नजदीक सुरक्षित रखी जाएं। यह सुविधाएं न होने की स्थिति में नवीन पंजीयन, उपयोक्तता प्रमाण पत्र या नवीनीकरण नहीं करने के निर्देश दिए हैं।