कार्य-स्थल पर लैंगिक हिंसा एवं उत्पीड़नअधिनियम पर राज्य-स्तरीय कार्यशाला
भोपाल:- महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य-स्थल पर लैंगिक हिंसा एवं उत्पीड़न अधिनियम 2013 (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) एवं वन स्टॉप सेंटर पर दो दिवसीय राज्य-स्तरीय कार्यशाला 27 फरवरी से महिला-बाल विकास संचालनालय में शुरू होगी।
यू एन वूमन के तकनीकी सहयोग से की जा रही इस कार्यशाला में पुलिस, नगरीय विकास एवं आवास, स्मार्ट सिटी, स्कूल शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, लोक स्वास्थ्य विभागों में कार्य-स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के तहत गठित आंतरिक परिवाद समिति को अधिनियम की बारीकियों एवं कार्यात्मक बिन्दुओं की जानकारी दी जायेगी। कार्यशाला में विपदाग्रस्त महिला को त्वरित आश्रय, स्वास्थ्य तथा विधिक सहायता प्रदान करने के लिए संचालित वन स्टॉप सेंटर योजना की जानकारी भी दी जायेगी।