महर्षि बाल्मीकि योजना के तहत अभ्यर्थियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
ग्वालियर:- सरकार द्वारा संचालित महर्षि बाल्मीकि योजना के तहत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को देश के प्रतिष्ठित तकनीकी, मेडीकल, विधि और रक्षा सेवा के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश मिलने पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस सिलसिले में जिले के अभ्यर्थियों से जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 15 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
आवेदन पत्र यहाँ शारदा विहार स्थित सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती ऊषा पाठक ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ जाति, आय व मूलनिवासी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, बैंक खाता की छायाप्रति एवं संस्था में प्रवेश का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि खासतौर पर आईआईटी, एनआईटी, एम्स, नीट, क्लेट एवं एनडीए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर विशिष्ट शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने पर मध्यप्रदेश के मूलनिवासी अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके लिये अभ्यर्थी के अभिभावक व पालकों की वार्षिक आय 6 लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
संघ लोक सेवा आयोग और मध्यप्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा उत्त्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। इसके लिए सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा 15 फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आवेदन पत्र के साथ जाति, आय व मूलनिवासी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, बैंक खाता की छायाप्रति एवं पूर्व में प्राप्त की गई प्रोत्साहन राशि का वचन पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।