30 वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत परिचर्चा
ग्वालियर:- 30 वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत आज यातायात पुलिस ग्वालियर द्वारा होटल लैण्डमार्क एनएक्स सिटी सेंटर ग्वालियर में Good Samaritan Law पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में पुलिस अधिकारी, चिकित्सा विशेषज्ञ एवं मीडियाबंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री एस.एस.शुक्ला, से.नि.अति. पुलिस महानिदेशक तथा अन्य अतिथियों में ग्वालियर संभागायुक्त श्री बी.एम.शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन श्री अंशुमान यादव, डीआईजी ग्वालियर श्री एमएस वर्मा, कलेक्टर ग्वालियर श्री भरत यादव, पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री नवनीत भसीन, जेएएच अधीक्षक तथा सीएमएचओ ग्वालियर सहित पुलिस के अधिकारी तथा इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया के बंधु उपस्थित रहे। मंच संचालन अति0 पुलिस अधीक्षक, यातायात श्री पंकज पाण्डेय द्वारा किया गया।
कार्यक्रम के प्रारम्भ में एएसपी,यातायात श्री पंकज पाण्डेय द्वारा यातायात जागरूकता संबंधी तैयार कराई गई फिल्मों को प्रोजेक्टर पर दिखाया गया। तद्उपरान्त वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सही उपचार तत्काल दिलाने हेतु अपना व्याख्यान दिया। इस अवसर पर डॉ0 श्री राकेश रायजादा द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये। सीएमएचओ ग्वालियर द्वारा भी सड़क दुर्घटना में घायल को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाने तथा 108 एम्बूलेस सेवा को दुरस्त कराने का अश्वासन दिया। कलेक्टर ग्वालियर श्री भरत यादव ने इस अवसर पर लोगों से अपेक्षा की कि वह सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करे और उसे उपचार के लिये तत्काल अस्पताल पहुंचाए क्योंकि घायल के जीवन रक्षा के लिये प्रारम्भ का एक घण्टा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी की मदद कर आप नेकदिल नागरिक बन सकते हैं। उन्होने कहा कि Good Samaritan Law के अनुसार अब किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी इच्छा के गवाह नहीं बनाया जा सकता है और न ही उसका परिचय जाना जा सकता है। जब तक कि वह ऐसा करने का इच्छुक न हो।
पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर श्री अंशुमान यादव ने परिचर्चा के दौरान कहा कि लोगों को सबसे पहले अपने अन्तर्मन में झांक कर देखना चाहिए कि वह यातायात के नियमों को पालन कर रहे है या नहीं। यातायात के नियमों का पालन पुलिस के चालान के डर से न किया जाकर एक जागरूक नागरिक के तौर पर करना चाहिए। क्योंकि किसी भी शहर की पहचान वहां का यातायात होता है। उन्होने कहा कि यातायात व्यवस्था दुरस्थ करना केवल पुलिस का कार्य नहीं है वल्कि इस कार्य में सभी की सहभागिता आवश्यक है।
Good Samaritan Law पर परिचर्चा के दौरान ग्वालियर संभागायुक्त श्री बी0एम0शर्मा ने कहा कि यातायात सुधार के लिये अभी वर्गों को आगे आने की आवश्यकता है और इसके लिये कठोर निर्णय भी लेने पड़े तो लिये जावे। इस अवसर पर उन्होने कहा कि घायल का जीवन बचाने के लिये उसकी तत्काल मदद करें और‘‘नेकदिल नागरिक’’ बने, उन्होने कहा कि यदि आप किसी की मदद करते है तो मेडीको लीगल केस में नाम व पता बताना अनिवार्य नहीं है।