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नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि की समयावधि निर्धारित

नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि की समयावधि निर्धारित

भोपाल:- मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के आगामी आम-निर्वाचन नवम्बर-दिसम्बर 2019 में होना संभावित है। ऐसी स्थिति में नगरीय निकायों में सीमावृद्धि की कार्यवाही के लिए समयावधि निर्धारित कर दी गयी है। आगामी 10 फरवरी से 25 जून के बीच करनी होगी कार्यवाही। सीमा वृद्धि के संबंध में जरूरी कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर्स को जारी कर दिये गये है।
सीमा वृद्धि संबंधी प्राथमिक प्रकाशन 10 फरवरी तक और दावे-आपत्तियों के निराकरण के बाद अंतिम प्रकाशन 10 मार्च  तक करना होगा। वार्डो की संख्या निर्धारण की अधिसूचना का प्रकाशन 20 मार्च, वार्डों की सीमाओं के निर्धारण क्षेत्र का प्राथमिक प्रकाशन 25 मार्च तक और दावे-आपत्तियों की सुनवाई तथा निराकरण 5 अप्रैल 2019 तक किया जा सकेगा। वार्ड विभाजन का अंतिम प्रकाशन 20 मई तक, वार्डों के आरक्षण संबंधी कार्यवाही जिला स्तर पर 5 जून तक और वार्ड आरक्षण अधिसूचना 20 जून  तक जारी करनी होगी। महापौर/अध्यक्ष के पदों का आरक्षण 25 जून तक या इसके पूर्व की जा सकती है।

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