खाद्य मंत्री श्री तोमर द्वारा योजनाओं की समीक्षा
ग्वालियर:- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी पात्र हितग्राहियों को सस्ती दर पर राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने पर जिम्मेदार संस्था और शासकीय कर्मियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह निर्देश मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में कही।
मंत्री श्री तोमर ने कहा कि गरीब परिवारों को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराना तथा जो परिवार अभी भी वंचित हैं उन्हें जोड़ने का लक्ष्य वचन पत्र में रखा गया है। इसके लिये विभागीय अधिकारी विस्तृत कार्ययोजना निश्चित समय-सीमा में तैयार करें।
मंत्री श्री तोमर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक दुकान के लिये सतर्कता समितियों का पुनर्गठन किया जाए। एक व्यक्ति द्वारा एक ही दुकान का संचालन किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्था को दुरूस्त किया जाए।
प्रमुख सचिव श्रीमती नीलम राव ने बताया कि प्रदेश में 2011 की जनसंख्या के मान से 1.17 करोड़ परिवारों को सस्ता राशन 24 हजार 170 दुकानों के माध्यम से मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राशन दुकानों से काला बाजारी को नियंत्रित करने के लिये समग्र आईडी और पीओएस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण किया जाता है, जिन हितग्राहियों के थंब इम्प्रेशन मेल नहीं होते हैं उनको भी पृथक दिवसों में पंजी के आधार पर वितरण के निर्देश दिए गए हैं।