बाहनो में अनिवार्य होगा एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम।
नई दिल्ली:- केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में कई बदलाव किए हैं, जिनमें सबसे अहम बदलाव है 125 सीसी से ज्यादा की क्षमता वाले दोपहिया वाहनों में ‘एबीएस’ को अनिवार्य करना। एबीएस यानी एंटी ब्रेक लॉकिंग सिस्टम। यह प्रणाली अचानक ब्रेक लगाने पर वाहन को फिसलने से बचाती है और जान बचाने के लिए बेहद जरूर साबित होती है। एबीएस का इस्तेमाल 1950 से अलग-अलग नाम से हो रहा है। इसमें कई तरह के सुधार भी हुए हैं। मौजूदा स्वरूप में इसका इस्तेमाल फोर्ड ने 1971 में ‘स्यॉर ब्रेक’ के नाम से किया था। इसके बाद से इसमें कई तरह के बदलाव हुए हैं। सरकार की तरफ से वाहनों में सुरक्षा मानकों में सुधार करने का इरादा जाहिर किया गया था। 16 मार्च, 2016 को केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने भारत के गजट पत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित कर यह तय किया कि अप्रैल 2018 के बाद लॉन्च होने वाले 125 सीसी अथवा इससे ज्यादा क्षमता के सभी वाहनों में एबीएस प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा।
1 अप्रैल, 2019 के बाद बनने वाले सभी 125 सीसी या इससे ज्यादा क्षमता के सभी वाहनों में एबीएस लगाना अनिवार्य हो जाएगा । सभी वाहन निर्माताओं को इस नियम का पालन करना होगा।