निष्पक्ष चुनाव में बने भागीदार-कलेक्टर।
मुरैना:- चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराना सभी की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी कार्यवाहियों निरन्तर की जा रही है और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, अभ्यर्थियों, एजेन्टों आदि को भी नियमों निर्देशो से अवगत कराया जा रहा है। ताकि पूरी पारदर्शिता से काम हो। यह बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भरत यादव ने स्टेंण्डिग कमेटी की बैठक में कही।
बैठक में समस्त विधानसभा क्षेत्रों के प्रेक्षकगण, पुलिस प्रेक्षक श्री अनिल किशोर यादव, व्यय प्रेक्षक श्री लोकेश कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सोनिया मीणा, अपर कलेक्टर श्री एसके मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश शुक्ला, समस्त विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निग ऑफीसर सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव, उम्मीदवार, एवं उम्मीदवारो के एजेन्ट उपस्थित थे।
गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री भरत यादव ने कहा कि सभी उम्मीदवार निर्वाचन आयोग के नियम निर्देशों के तहत ही काम करें। उन्होनें कहा कि सभी प्रतिनिधि प्रचार-प्रसार के दौरान आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखें। प्रचार-प्रसार के लिये लगने वाले पोस्टर, बैनर एवं हॉर्डिंग लगाते समय सम्पत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। चिन्हित स्थानों पर ही पोस्टर बैनर आदि प्रचार सामग्री का उपयोग किया जाये। उन्होनें कहा कि पोस्टर बैनर लगाने की अनुमति नगर निगम एवं नगरीय निकायो द्वारा प्रदान की जायेगी। परन्तु इनमें प्रयोग की जा रही भाषा आदि आपत्ति जनक नहीं हो। इस सम्बन्ध में एम.सी.एम.सी की अनुमति लेना होगी। उन्होने बताया कि अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर भी रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी को समाचार पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 26 नवम्बर तक की अवधी में कम से कम तीन वार आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देना होगी। यह भी कहा कि जिले में 1702 मतदान केन्द्र है। मतदान केन्द्रों पर आवश्यक जानकारी अंकित की गई है। साथ ही क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का चयन किया गया है। सभी मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सके। इसके लिये व्यवस्था की जा रही है। जिल निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 18 नवम्बर से मतदान के 5 दिन पूर्व तक मतदाताओं को वोटर स्लिप वितरित की जायेगी। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाता पर्ची वितरित करेगें। उन्होनें कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये व्यय सीमा 28 लाख रूपये निर्धारित की गई है। सभी निर्वाचन व्यय की जानकारी सही ढ़ग से उपलब्ध करायें। उन्होने सुविधा एप की भी चर्चा करते हुए बताया कि उम्मीदवारों द्वारा सभा, रैली आदि की अनुमति इस एप के माध्यम से दी जा रही है। परन्तु किसी परस्थिति में ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते है। साथ ही आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में सीविजिल पर की जाने वाली शिकायतो आदि पर भी चर्चा की।
पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी एवं पुलिस प्रेक्षक श्री अनिल किशोर यादव ने कहा कि सभी मतदाता निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग करें। इसके लिये सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किये गये है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले विधानसभा निर्वाचन की अपेक्षा इस बार के चुनाव में अधिक सुरक्षा बलों को तैनात किया जा रहा है।