निर्वाचन अधिकारी एवं एसपी की मौजूदगी में हुई बैठक
ग्वालियर:- चुनाव नामांकन दाखिल करने के लिये निर्धारित प्रपत्र व शपथ पत्र सहित नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सोमवार को विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिये भी कहा गया। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन एवं नगर निगम आयुक्त श्री विनोद शर्मा भी मौजूद थे।
यहाँ कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई बैठक में श्री वर्मा एवं एसपी श्री भसीन ने कहा कि सभी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी आचार संहिता, सम्पत्ति विरूपण अधिनियम और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इनका उल्लंघन होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि नगर निगम के सभी होर्डिंग एवं गेनेट्री का अधिग्रहण कर लिया गया है। अत: इन पर कोई भी प्रचार संबंधी बैनर व पोस्टर कदापि न लगाए जाएं, अन्यथा आचार संहिता का उल्लंघन मानकर सख्त कार्रवाई की जायेगी।
पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन ने कहा कि जुलूस व रैली में 10 वाहनों के बाद कम से कम 200 मीटर का गैप अवश्य रखें। अगर 10 से ज्यादा वाहन एक साथ निकले तो वाहन जब्त कर लिए जायेंगे और ये वाहन चुनाव के बाद ही छूटेंगे। उन्होंने कहा रोड़ शो के दौरान पटाखे भी न चलाए जाएं, इससे लोक शांति बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होती है।
बैठक में एडीएम श्री संदीप केरकेट्टा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमन सिंह राठौर व श्री सतेन्द्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी तथा सर्वश्री देवेन्द्र शर्मा, आनंद शर्मा, देवेश शर्मा, रामेश्वर सिंह भदौरिया, सतेन्द्र धाकड़, सुरेन्द्र सिंह पलिया, रामबाबू जाटव व श्याम यादव सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अन्य प्रतिनिधिगण मौजूद थे। प्रमुख मास्टर ट्रेनर श्री एस बी ओझा ने आदर्श आचार संहिता एवं आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राघवेन्द्र पाण्डेय ने बैठक में जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए कार्यक्रम के तहत विधानसभा निर्वाचन की सूचना 2 नवम्बर को जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन का सिलसिला भी शुरू होगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 नवम्बर तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 12 नवम्बर को और 14 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन सभी दिवसों में प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक उक्त कार्यवाही संपादित होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया को भलीभाँति समझ लें और इसकी जानकारी प्रत्याशियों को भी दें ताकि नाम निर्देशन पत्र भरने में कोई त्रुटि न हो।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा ने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत चुनावी खर्चे का हिसाब-किताब देने के लिये हर प्रत्याशी को पृथक से बैंक खाता खुलवाना होगा। यह बैंक खाता नामांकन दाखिल करने से एक दिन पूर्व खुलवाना अनिवार्य है। प्रत्याशी इसी बैंक खाते से अपने चुनावी खर्चे का लेनदेन कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र के साथ बैंक खाते का ब्यौरा आवश्क रूप से देना होगा।
संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी सहित पाँच समर्थक-प्रस्तावकों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश की अनुमति रहेगी।
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा यदि किसी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल द्वारा निजी परिसम्पत्ति पर चुनाव प्रचार के लिये दीवाल लेखन अथवा झण्डा लगाया जाता है तो उसकी विधिवत अनुमति होनी चाहिए। साथ ही इसकी सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से देनी होगी। ऐसा न होने पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी।
टीवी, एफएम चैनल व सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार के लिये भी अनुमति लेनी होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा ने राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों से भी कहा है कि बिना अनुमति के संचार माध्यमों से प्रचार में न करें। यह अनुमति मीडिया सर्टिफिकेशन ऑफ मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) देगी। इसके लिये प्रत्याशियों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के साथ प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट तथा ऑडियो-वीडियो सीडी या पेनड्राइव इत्यादि में संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। विज्ञापन का खर्चा भी राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल होगा। एमसीएमसी का मीडिया अनुवीक्षण कक्ष मोतीमहल में स्थापित है।
- नामांकन के समय कलेक्ट्रेट के 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी के केवल तीन वाहनों की मिलेगी अनुमति।
- मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के लिये एक प्रस्तावक और अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों के लिये 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे।
- प्रस्तावक को संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य।
- प्रत्याशी यदि दूसरे विधानसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी।
- आरक्षित सीट के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य।
- राजनैतिक दल से अधिकृत प्रत्याशी होने का प्रपत्र 9 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा शपथ पत्र।
- प्रत्याशी पर कोई अपराध दर्ज है तो इसकी घोषणा तीन बार समाचार माध्यमों के जरिए करनी होगी।
- नामांकन में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात लागू नहीं हो तो निरंक भरा जायेगा।
- सामान्य जाति के उम्मीदवार को 10 हजार रूपए और आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 हजार रूपए की निक्षेप राशि निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी।