केवल चैनलों, एफएम रेडियो व पेड न्यूज पर 24 घण्टे नजर
ग्वालियर-विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान जिले में केवल चैनलों एवं एफएम रेडियो से प्रसारित कार्यक्रमों पर 24 घण्टे नजर रखी जा रही है। इसके लिये भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत यहाँ मोतीमहल स्थित संभागीय जनसंपर्क कार्यालय परिसर में जिले का मीडिया अनुवीक्षण कक्ष स्थापित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा ने सोमवार की शाम मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ का जायजा लिया। साथ ही इस प्रकोष्ठ में कार्यरत सभी अधिकारी व कर्मचारियों को मुस्तैदीपूर्वक कार्य करने के निर्देश दिए।
विदित हो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पेड न्यूज पर नजर रखने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया अनुवीक्षण एवं प्रमाणन समिति (एमसीएमसी) गठित की गई है। आयोग ने “पेड न्यूज” पर बारीकी से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। एमसीएमसी ही पेड न्यूज के संबंध में निर्णय लेगी। एमसीएमसी द्वारा ही मीडिया सैल (मीडिया अनुवीक्षण प्रकोष्ठ) के जरिए 24 घण्टे इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया द्वारा प्रसारित होने वाली खबरों की गहन छानबीन की जा रही है। पेड न्यूज साबित होने पर संबंधित प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में पेड न्यूज प्रकाशन पर हुआ खर्च जोड़ा जायेगा।
इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर चुनाव-प्रचार संबंधी कार्यक्रम व क्लिपिंग इत्यादि प्रसारित करने के लिये पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके लिये राजनैतिक दलों को तीन दिन और प्रत्याशियों को सात दिन पूर्व मूल स्क्रिप्ट सहित सम्पूर्ण प्रचार सामग्री की कैसेट जिला निर्वाचन अधिकारी को दिखानी होगी। मूल स्क्रिप्ट सहित सम्पूर्ण चुनाव प्रचार सामग्री की बारीकी से जाँच करने के बाद ही इलेक्ट्रोनिक मीडिया से चुनावी प्रचार संबंधी कार्यक्रम व विज्ञापन पट्टियाँ प्रसारित करने की अनुमति दी जायेगी। इस जाँच में खासतौर पर यह देखा जायेगा कि इस प्रचार-प्रसार में राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों द्वारा चुनावी खर्चा तो नहीं छुपाया जा रहा।