राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को समझाई आचार संहिता, प्रतिबंधात्मक आदेश भी बताए
विधानसभा आम निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता के बारे में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को शनिवार को हुई स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा ने विधानसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों के बारे में भी बताया।
जिला स्तरीय स्टेंडिग कमेटी की बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त श्री विनोद शर्मा, अपर कलेक्टर श्री दिनेश श्रीवास्तव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राघवेन्द्र पाण्डेय तथा जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। साथ ही सर्वश्री मोहन सिंह राठौर, वीरेन्द्र जैन, आनंद शर्मा, अरूण कुलश्रेष्ठ, सुरेन्द्र सिंह पालिया, मानसिंह चकोटिया व अखिलेश यादव सहित मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।
यहां कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई स्टेंडिंग कमेटी की प्रथम बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा ने राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे आदर्श आचरण संहिता का पालन कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने में मदद करें। उन्होंने यह भी कहा आदेशों की अवहेलना एवं आचार संहिता के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने कहा कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। अत: सभी दल आचरण संहिता का पालन करें। आयोग के दिशा निर्देशों के तहत चुनाव संबंधी हर गतिविधि पर नजर रखी जायेगी और संपूर्ण निर्वाचन में सभाओं, जुलूसों, क्रिटिकल एवं नाजुक घटनाओं आदि की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कलेक्टर ने सभी का ध्यान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम की ओर आकर्षित करते हुये कहा कि कोई भी उम्मीदवार शासकीय परिसम्पत्तियों का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए नहीं कर सकेंगे, साथ ही अशासकीय भवनों का भी चुनावी प्रचार में उपयोग संबंधित भवन मालिक की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
कलेक्टर ने जानकारी दी कि नगर निगम ग्वालियर समेत जिले के विभिन्न नगरीय निकायों में सभा स्थल के लिए स्थान तय हैं। जहां विधिवत अनुमति लेकर सभायें की जा सकेंगी। सभाओं की अनुमति प्रथम आओ प्रथम पाओ सिद्धांत के आधार पर दी जायेगी।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राघवेन्द्र पाण्डेय ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी।