घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न
जिला महिला बाल विकास के द्वारा संचालित ऊषा किरण योजनांतर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिंक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के विधिक प्रावधानों के अंतर्गत एक दिवसीय संभागस्तरीय कार्यशाला का आयोजन संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यशाला में संयुक्त संचालक महिला बाल विकास श्रीमती स्वर्णिमा शुक्ला, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आशुतोष मिश्रा सहित संभागीय जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
संभागायुक्त श्री कियावत ने कार्यशाला में कहा कि महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा पर रोक लगाने के लिए समाज के लोगों को अपनी सोच में बदलाव लाना होगा। उन्होंने कहा कि विधिक प्रावधानों की जानकारी समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विशेषकर महिलाओं तक विधिक प्रावधानों की जानकारी पहुंचाना अतिआवश्यक है। हर महिला को उसके अधिकारों की जानकारी होना चाहिए। विधिक प्रावधान मात्र से ही आपराधिक प्रवृत्ति पर रोक लगाना संभव नहीं है इसके लिए जरूरी है कि लोग अपनी सोच में बदलाव लाये तभी हमारा समाज आपराधिक प्रवृत्ति से मुक्त होगा।